विधायक मेवा सिंह और इंदुराज नरवाल ने दायर की है याचिका
बतरा व आफताब की याचिका को पहले ही खारिज कर चुके स्पीकर
चंडीगढ़, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । भाजपा में शामिल हो चुकी तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की विधानसभा से सदस्यता रद्द कराने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के समक्ष याचिका दायर की है। इस बार कांग्रेस विधायक मेवा सिंह और इंदुराज नरवाल ने याचिका दायर करते हुए किरण चौधरी के खिलाफ दलबदल निरोधक कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।इससे पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने याचिका लगाई थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष तकनीकी कारणों से खारिज कर चुके हैं। बत्रा व अहमद की याचिका खारिज होने के बाद हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने टिप्पणी की थी कि कांग्रेस विधायकों को याचिका का प्रारूप भी ठीक से लिखना नहीं आता। यदि याचिका लिखने के लिए उन्हें जजपा के कार्यालय सचिव रणधीर सिंह की मदद की जरूरत है तो वे मदद करने को तैयार हैं।
लाडवा के कांग्रेस विधायक मेवा सिंह और बरौदा के विधायक इंदुराज नरवाल ने स्पीकर को भेजी गई याचिका में कहा गया है कि किरण चौधरी वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भिवानी के तोशाम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुईं थीं। विगत 18 जून को उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन 19 जून को वे भाजपा में शामिल हो गईं। कांग्रेस विधायकों ने किरण चौधरी की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे गए इस्तीफे की प्रति और अखबारों में छपी खबरों की प्रति भी संलग्न की है।
दोनों कांग्रेस विधायकों ने मांग की है चूंकि किरण चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोडक़र भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता रद की जानी चाहिए। इससे पहले भारत भूषण बत्रा और आफताब अहमद की ओर से 19 जून को किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा था।
(Udaipur Kiran) शर्मा कुमार सक्सैना