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सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक को राहत, अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राहत उनकी नियमित जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आने तक जारी रहेगी।

कोर्ट ने 11 जनवरी को नवाब मलिक की अंतरिम जमानत अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई थी। कोर्ट ने नवाब मलिक की किडनी की समस्या बरकरार करने के चलते अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके पहले 12 अक्टूबर, 2023 को कोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई थी। कोर्ट ने 11 अगस्त, 2023 को नवाब मलिक को स्वास्थ्य के आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

नवाब मलिक को 23 फरवरी, 2022 को ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े संपत्ति के लेनदेन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

(Udaipur Kiran) / मुकुंद / सुनीत निगम

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