झांसी, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । झांसी, जालौन एवं ललितपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से कोषाधिकारी को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि कार्मिकों के माह अगस्त 2024 के वेतन का आहरण बायोमैट्रिक मशीन के द्वारा अंकित की गयी उपस्थिति के आधार पर ही किया जायेगा। यदि किसी कार्यालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति का क्रियान्वयन नहीं किया गया है तो उस कार्यालय के वेतन बिलों का भुगतान जिलाधिकारी की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
संयुक्त विकास आयुक्त ऋषिमुनि उपाध्याय द्वारा बताया गया कि आयुक्त झांसी मण्डल के निर्देशानुसार झांसी मण्डल के समस्त मण्डलीय अधिकारी एवं मण्डल क्षेत्र के तीनों जनपद झांसी, जालौन एवं ललितपुर के जिलाधिकारियों को सभी शासकीय कार्यालयों एवं उनके नियंत्रणाधीन सभी जिलास्तरीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन 01 सप्ताह के भीतर लगाकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश 18 जून 2024 को जारी किये गये थे। इसके साथ ही
अधिकांश कार्यालयों में वर्तमान समय तक मण्डलायुक्त के उक्त निर्देशों के अनुपालार्थ बायोमैट्रिक मशीन स्थापित नहीं की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। इसके साथ ही यह भी संज्ञान में आया हैं कि जिन कार्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन स्थापित की गयी है, उनमें कार्यालय कर्मचारी प्रातः 10 बजे कार्यालय में आगमन के समय तो बायोमैट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति कराते है किन्तु शाम 05 बजे कार्यालय छोड़ने पर अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक पर दर्ज नहीं करा रहे हैं, इससे यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि कर्मचारी कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहें अथवा नहीं।
(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया / शरद चंद्र बाजपेयी / मोहित वर्मा