प्रयागराज, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के पुलिस सब इंस्पेक्टर झिल्लू राम की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इनके खिलाफ रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बीस हजार घूस लेने के षड्यंत्र का आरोप है।
सह अभियुक्त सूर्य प्रकाश को पुलिस ट्रेप के दौरान रंगेहाथ घूस की रकम के साथ पकड़ा गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने दिया है।
मालूम हो कि जय शंकर ने एसएसपी को याची के खिलाफ शिकायत की। कहा वह घर निर्माण नहीं कर पा रहा। जिस पर याची को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। शिकायत की गई कि याची ने पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए बीस हजार रुपए घूस मांगा है। पुलिस ट्रैप टीम ने 2 मई 24 को सह अभियुक्त को घूस राशि सहित रंगे हाथों पकड़ा और इंचार्ज ट्रैप टीम राकेश बहादुर ने थाना ऐंटी करप्शन, वाराणसी में 3 मई को दो अभियुक्तों के खिलाफ नामित एफआईआर दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी ने 26 जून 24 को चार्जशीट दाखिल की।
याची का कहना था कि उसने शिकायत से पहले 19 अप्रैल 24 को रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसलिए घूस मांगने का सवाल ही नहीं था। झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याची के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप है। जबकि उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। यह साक्ष्य का प्रश्न है, जिसे ट्रायल में तय किया जाएगा। कोर्ट ने कहा याची सरकारी सेवक है। भागने का सवाल नहीं है। इसलिए वह जमानत पाने का हकदार हैं।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / विद्याकांत मिश्र