रांची, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने सोमवार को गोलू कच्छप हत्याकांड में दोषी पति-पत्नी और पिता-पुत्र सहित कुल चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने प्रेम प्रसंग में गोलू कच्छप की हत्या के मामले में सुभाष गोसाई उर्फ फंटुश गोसाई उसकी पत्नी प्रिया देवी, सोहराई गोसाई एवं उसका बेटा विकास कुमार को सजा सुनाई है। सभी डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी हैं। घटना को लेकर बुंडू थाना में 10 अगस्त, 2019 को चौकीदार मदन लोहरा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उल्लेखनीय है कि 08 अगस्त, 2019 को डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी गोलू कच्छप की हत्या हथौड़ा एवं तलवार से मारकर कर दी गई थी। दस अगस्त को बुंडू के कांची नदी पर उसका शव मिला था। पुलिस ने 28 अगस्त को चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्याकांड के पीछे की वजह यह है कि गोलू और प्रिया के बीच प्रेम प्रसंग था। बाद में प्रिया की शादी बड़ा घाघरा के ही सुभाष गोसाई से हो गई थी लेकिन शादी के बाद भी गोलू और प्रिया का मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहा। साजिश के तहत सुभाष ने गोलू को प्रिया के माध्यम से घर बुलाया और घटना का अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को स्कॉर्पियों में लादकर कांची नदीं में फेंक दिया था।
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह