Haryana

गुरुग्राम: जोन-1 क्षेत्र में 109 बल्क वेस्ट जनरेटर्स को दिए गए नोटिस

फोटो नंबर-01: शोभा सिटी में स्थापित कचरा निस्तारण प्लांट का निरीक्षण करते हुए नगर निगम की टीम।

-ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने परिसर में खुद ही कचरा निस्तारण करना है अनिवार्य

गुरुग्राम, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । जोन-1 क्षेत्र में बल्क वेस्ट जनरेटरों (बीडब्ल्यूजी) का सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे के दौरान कुल 109 बीडब्ल्यूजी पाए गए हैं, जिन्हें नियमों के तहत कचरा प्रबंधन करने बारे नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 15 बीडब्ल्यूजी का 25-25 हजार रुपए का चालान भी किया गया है।

नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त-1 प्रदीप कुमार ने सोमवार को जानकारी दी कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने परिसर में खुद ही कचरा निस्तारण करना अनिवार्य है। इसके तहत कचरे को गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक श्रेणियों में अलग-अलग किया जाए। गीले कचरे से खाद या बायोगैस बनाई जाए तथा सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को संबंधित रिसायकलर के माध्यम से निस्तारित करवाया जाना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित बीडब्ल्यूजी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सभी बीडब्ल्यूजी का सोशल ऑडिट किया जा रहा है तथा उन्हें नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं।

(Udaipur Kiran) /ईश्वर

(Udaipur Kiran) हरियाणा / SANJEEV SHARMA

Most Popular

To Top