15 साल पूरे कर चुके जवानों को मिलेगी प्रतिनियुक्ति
तीन से पांच साल तक के लिए की जाएगी तैनाती
चंडीगढ़, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो सकेंगे। आईआरबी में 15 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जवानों के अलावा 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्नत किए गए सिपाहियों को भी हरियाणा पुलिस में शामिल होने का मौका मिलेगा। मुख्य सचिव ने सोमवार को इस संबंध के नियम अधिसूचित कर दिए।
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान आईआरबी जवानों का हरियाणा पुलिस में विलय करने का निर्णय लिया था। नियम तैयार नहीं होने और कोर्ट के विवाद के चलते यह मामला अधर में लटका रहा। पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने सरकार को एक माह में नियम अधिसूचित नहीं किए तो हरियाणा पुलिस की सभी पदोन्नतियां रोक दी जाएगी। जिसके बाद आज गृह सचिव अनुराग रस्तोगी ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
पुलिस महानिदेशक प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियनों के मुख्य सिपाहियों, सी-1 सिपाहियों तथा छूट प्राप्त मुख्य सिपाहियों/सिपाहियों में से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेंगे। इसके बाद आईआरबी बटालियन के प्रमुख प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक संबंधित कमांडेंट के माध्यम से संबंधित जवानों से आवेदन मांगेंगे। इसके बाद इच्छुक जवानों की फाइनल सूची तैयार कर 15 मार्च तक पुलिस महानिदेशक को सौंप दी जाएगी।
संबंधित जवानों को आईआरबी से कार्यमुक्ति के 15 दिन में पुलिस में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें फिर अगले पांच वर्ष तक कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वाजिब कारण होने पर ज्वाइनिंग की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) शर्मा कुमार सक्सैना