रांची, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी सुनील मछुआ को अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने सुनील पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले को लेकर महिला एवं बाल संरक्षण बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था।
मामला 23 जनवरी, 2020 का है। सुनील मछुआ घरवालों से झगड़ा कर धारदार हथियार लेकर घर से निकला था और मृत बच्ची के माता-पिता को मारने के लिए रात 10 बजे उनके घर पहुंचा था। इसके डर से माता-पिता सो रहे दो बच्चों को छोड़कर पड़ोसी से मदद मांगने पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपित ने पांच वर्षीय बच्ची को उठाकर कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया और मरने के लिए एक कुंआ में फेंक दिया। आरोपित को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ा था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार किया था। घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची-टाटा मार्ग को जाम भी किया था।
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह