रांची, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायिक दंडाधिकारी जेनिस मिंज की कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में दोषी दिए गए अमित कुमार सोनी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 24 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जुर्माना की राशि उस पीड़ित को दी जायेगी, जिसे अमित सोनी ने चेक दिया था। यह राशि उस चेक के बदले देय होगी, जो बाउंस हो गया।
अमित सोनी ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के 19 लाख 85 हजार के दो अलग-अलग चेक दिए थे, जो बाउंस कर गए थे। इसके बाद अजय जैन ने कोर्ट की शरण ली थी। अजय जैन ने सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया था, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की। यह मामला वर्ष 2021 का है।
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह