जम्मू, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से पीडीएस में छूट गए ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं से आगे आने और राशन कार्ड जारी करने/समावेशन हेतु अपने संबंधित तहसील आपूर्ति कार्यालयों या सहायक निदेशक कार्यालयों से संपर्क करने का अनुरोध किया है। यह ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं, जो वर्तमान में राशन कार्ड के बिना हैं, लेकिन पीडीएस के तहत खाद्यान्न लेने के पात्र हैं, को समावेशन/राशन कार्ड प्रदान करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप है।
विभाग ने जम्मू-कश्मीर के सभी छूटे हुए ई-श्रम पोर्टल पंजीकरणकर्ताओं को पात्रता के अनुसार, पीडीएस के तहत राशन कार्ड/समावेशन प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति 2, 3 फरवरी और 23, 24 जून 2024 को आयोजित शिविरों सहित जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में संबंधित तहसील आपूर्ति कार्यालयों और सहायक निदेशक कार्यालयों में विशेष अभियान भी चलाए हैं।
विभाग ऐसे पंजीकरणकर्ताओं से भी संपर्क कर रहा है जिनके मामले में ई-श्रम पंजीकरण संबंधित डेटा के मिलान के बाद पीडीएस डेटाबेस में शामिल नहीं हो सका। अपने प्रयास में विभाग अब तक कश्मीर संभाग में 20656 ऐसे पंजीकरणकर्ताओं तक पहुंच चुका है। इनमें से 18136 पहले से ही राशन कार्ड में नामांकित पाए गए और 2555 पंजीकरणकर्ताओं के पास राशन कार्ड नहीं थे। 2555 पंजीकरणकर्ताओं में से 1876 को उनके परिवारों के मौजूदा राशन कार्डों में शामिल किया गया है और 154 को नए राशन कार्ड प्रदान किए गए हैं, इसके अलावा शेष पंजीकरणकर्ताओं के लिए या तो आधार विवरण में विसंगति थी या वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
जम्मू संभाग के मामले में, अब तक 47297 ऐसे पंजीकरणकर्ताओं तक विभाग पहुंच चुका है। इनमें से 39213 पहले से ही राशन कार्डों में नामांकित पाए गए और 8084 पंजीकृत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे। 8084 पंजीकरणकर्ताओं में से, 6671 को उनके परिवारों के मौजूदा राशन कार्डों में शामिल किया गया है और 665 को नए राशन कार्ड प्रदान किए गए हैं, इसके अलावा शेष पंजीकरणकर्ताओं के लिए या तो आधार विवरण में विसंगति थी या वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार विभाग इन पंजीकरणकर्ताओं से भी संपर्क कर रहा है, जिनके मामलों में उनके दिए गए फोन नंबरों पर विसंगति सामने आई है, हालांकि कई मामलों में संपर्क नंबर या तो अनुपलब्ध पाए गए या उपयोग में नहीं थे या अलग-अलग व्यक्ति से संबंधित थे। विभाग ने अब ऐसे सभी ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं से फिर से अनुरोध किया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे निकटतम तहसील आपूर्ति कार्यालय या सहायक निदेशक के कार्यालय के साथ संपर्क करें। इसके अतिरिक्त विभाग ने उन सभी पीडीएस लाभार्थियों और ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं से भी कहा है जो पीडीएस लाभार्थी भी हैं और जिन्होंने अभी तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के साथ अपना ईकेवाईसी पूरा नहीं किया है, इस ईकेवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। भविष्य में उन्हें होने वाली किसी भी असुविधा से बचें और पीडीएस डेटाबेस में उनके डेटा विवरण में किसी भी बेमेल को दूर करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस ईकेवाईसी प्रक्रिया को तत्काल पूरा किया जाना आवश्यक है।
विभाग के अनुसार, एनएफएसए के तहत लगभग 83 प्रतिशत लाभार्थियों और गैर प्राथमिकता वाले परिवारों के समूह में 65 प्रतिशत ने अब तक अपना ईकेवाईसी पूरा कर लिया है। शेष लाभार्थियों को भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने निकटतम एफपीएस या सरकारी बिक्री केंद्र पर तत्काल अपना ईकेवाईसी पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि पीडीएस लाभार्थी जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर से बाहर हैं, वे देश में कहीं से भी निकटतम एफपीएस पर अपना ईकेवाईसी पूरा कर सकते हैं क्योंकि यह सुविधा भी अब सिस्टम में सक्षम हो गई है।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा / बलवान सिंह