वाराणसी, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में बने होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर बुलडोजर चलाकर ढ़हाने की कार्यवाही के बीच वीडीए ने कहा कि आगे भी अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी। वीडीए ने लोगों से कहा कि सक्षम स्वीकृति प्राप्त करके-मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात् ही निर्माण कार्य करें। वीडीए बोर्ड की चार जुलाई की बैठक में अवैध विकास कार्य तथा अवैध निर्माण पर सख्ती बरतने का सुझाव दिया गया था। वीडीए के अफसरों के अनुसार बोर्ड की बैठक के बाद कुल-170 अवैध नव निर्माण का चिन्हांकन कर निर्माण कार्य मौके पर बन्द कराया गया।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद सम्बन्धित थाने में भी निर्माण बन्द कराने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। अब तक कुल-61 अवैध निर्माण मौके पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। अफसरों के अनुसार जोन-1 के सिकरौल वार्ड में पुरुषोत्तम अग्रवाल का अवैध भवन पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
इसी तरह 02 अन्य व्यावसायिक होटल निर्माणकर्ता फारुख एवं जाफर (बनारस कोठी एवं होटल रिवर पैलेस) का आंशिक ध्वस्तीकरण मौके पर कराते हुए सील कराया गया। जुलाई माह में नगवा में अवैध होटल बनाने वाले राजेश जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। नगवा वार्ड में गायत्री देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने वीडीए का सील तोड़कर अवैध निर्माण कराया। इसके खिलाफ भी थाना मडुआडीह में मुकदमा दर्ज हुआ। वार्ड नगवा ही के मारुति नगर में अवैध प्लाटिंग करने वाले गिरधारी पटेल के खिलाफ थाना लंका में एफआईआर दर्ज कराया गया। वार्ड सिकरौल में वरुणा किनारे अवैध होटल बनाने वाले फारुख के खिलाफ थाना कैंट में एमआईआर दर्ज कराया गया। माह-जुलाई में अब तक कुल-46 प्लाटिंग स्थलों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए 184.76 हेक्टेयर प्लाटिंग ध्वस्त की गयी है।
(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी / आकाश कुमार राय