शिवपुरी, 27 जुलाई (Udaipur Kiran) । शिवपुरी न्यायालय के न्यायाधीश जितेन्द्र मेहर ने चेक बाउंस के मामले में शासकीय कर्मचारी परमानंद परिहार को दोषी पाते हुये एक वर्ष का कारावास एवं 5 लाख 26 हजार रुपए के प्रतिकर से दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक भरत ओझा द्वारा की गई।
मामला इस प्रकार है अभियुक्त परमानंद परिहार पुत्र हरूआ परिहार निवासी ठकुरपुरा एससी बालक हॉस्टल के पास शिवपुरी ने परिवादी रामेश्वरर यादव से अपनी पारिवारिक एवं घर की आवशयकता के लिए दो बार में 4 लाख रुपये तीन माह के लिये उधार लिये थे। जब परिवादी आरोपी से तीन माह बाद अपने 4 लाख रुपये मांगने गया तो अभियुक्त ने नगद राशि अदा न करते हुये ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी का चेक दिया और परिवादी को आश्वासन दिया कि उक्त चेक को अपने खाते में लगाकर भुगतान प्राप्त कर ले।
परिवादी ने उक्त अभियुक्त का चेक अपने बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो चेक बिना भुगतान के वापस प्राप्त हो गया। चैक बाउंस होने के बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से नोटिस दिया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये सजा से दण्डित किया।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा / राजू विश्वकर्मा