Chhattisgarh

कोरबा : सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने वालों पर लगा 16,900 रुपये का अर्थदण्ड

कोरबा : सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने वालों पर लगा 16,900 रूपये का अर्थदण्ड

कोरबा, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) ।स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालो एवं कचरे का उचित प्रबंधन न करने वाले शादी घर आदि पर निगम अमले ने कार्रवाई की है। विगत एक सप्ताह के अंदर 16,900 रुपये का अर्थदण्ड लगाया तथा संबंधितों को कड़ी हिदायत दी कि वे दुकानों प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न डालें तथा निगम की सफाई व्यवस्था में सहयोग करें।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के दिशा निर्देश में निगम अमले द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।इसी कड़ी में विगत एक सप्ताह के दौरान निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने लगभग 40 दुकानों, ठेलों व सब्जी बाजारों में पहुंचकर निरीक्षण किया। जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया गया। निगम अमले ने इन पर कार्रवाई करते हुए 11,300 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि सामग्रियों का उपयोग दुकानों, प्रतिष्ठानों में न करें अन्यथा नियमों के तहत और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने व कचरे का उचित प्रबंधन न करने वाले शादी घर आदि पर निगम ने कार्यवाही करते हुए 5600 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। राताखार रोड स्थित जश्न मैरिज हाल के द्वारा कचरे का उचित प्रबंधन नहीं किया गया था। निरीक्षण के दौरान कचरा प्रबंधन न करने पर निगम अमले ने उक्त शादी घर पर 2000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। इसी प्रकार मुड़ापार स्थित एक कबाड़ व्यवसायी पर भी 1000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने वाले अन्य लोगों पर भी अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई।

निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि निगम क्षेत्र में स्थित समस्त शादी घरों व आयोजन स्थल संचालकों से पूर्व में ही आमसूचना प्रकाशन कर एवं पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित होने वाले कचरे का उचित प्रबंधन करने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। यदि उन्हें कचरे के प्रबंधन में कोई समस्या आती है तो वे आयोजन की पूर्व सूचना निगम को दें एवं निर्धारित शुल्क जमा करें।निगम कचरा प्रबंधन हेतु उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएगा ताकि शादी घरों, आयोजन स्थलों से उत्सर्जित होने वाले कचरे का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी

(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी / केशव केदारनाथ शर्मा

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