नई दिल्ली, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जल्द ही कर दें। तय तारीख के अंदर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स इंडिया ने शुक्रवार को एक बयान में करदाताओं को कहा कि कहा कृपया ध्यान दें! अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो उसे दाखिल करना न भूलें, क्योंकि आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
इनकम टैक्स एक्स्पर्ट अमित रंजन का कहना है कि टैक्स पेयर्स आईटीआर फाइल करते समय पुरानी और नई कर व्यवस्था में से अपने लिए सही ऑप्शन चुनें। उन्होंने कहा कि करदाताओं को आयकर रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहली यानी पुरानी कर व्यस्था को चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत आप 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। नई कर व्यवस्था को चुनने पर 7 लाख रुपये तक की इनकम पर अब टैक्स नहीं देना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में नई कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाने का ऐलान किया। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था के तहत पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपये तक का फायदा मिलेगा।
(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर / सुनीत निगम