Bihar, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह द्वारा राम नारायण ठाकुर तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज श्रीपुरगाहर पूर्वी ,प्रखंड- खानपुर संप्रति प्रखंड -बिथान को दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड अधिरोपित करते हुए सेवा मुक्त किया गया.
विदित हो कि राम नारायण ठाकुर तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज श्रीपुरगाहर पूर्वी ,प्रखंड -खानपुर संप्रति प्रखंड विथान
के द्वारा कार्यालय कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के कारण उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र क गठित किया गया था, उक्त आरोप पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी खानपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था।
संचालन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा आरोपी राम नारायण ठाकुर तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज श्रीपुरगाहर पूर्वी प्रखंड खानपुर के विरुद्ध सभी गठित 6 आरोप को प्रमाणित किया गया है। जिसके आधार पर बिहार सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम तीन का उल्लंघन करने एवं राम नारायण ठाकुर के विरुद्ध आरोप की प्रकृति अत्यंत गंभीर पाते हुए इन्हें बिहार सेवक (वर्गीकरण ,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 यथा संशोधित नियमावली -2007 के नियम 14 (viii)में निहित प्रावधानों के तहत बृहत दंड दिया गया है. जिलाधिकारी द्वारा इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड अधिरोपित करते हुए उनके सेवा पुस्त में लाल लिंक स्याही से प्रविष्टि अंकित करने हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / त्रिलोकनाथ उपाध्याय / चंदा कुमारी