Uttar Pradesh

नए कानूनों के लिए रेलवे ने जारी किया संज्ञान ऐप

नए आपराधिक कानूनों के लिए रेलवे ने जारी किया संज्ञान ऐप

मुरादाबाद, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक आदित्य गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि वर्तमान में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट आपराधिक कानूनों में संसोधन कर उनके स्थान पर नए आपराधिक कानून बीएनएस-2023, बीएनएसएस-2023, बीएसए-2023, 1 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में कार्यान्वित किये गए हैं। इस सम्बन्ध में महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, रेल मंत्रालय द्वारा संज्ञान ऐप जारी किया गया है।

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक ने बताया कि संज्ञान ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नि:शुल्क उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी हेतु इस ऐप को डाउनलोड करें, जिससे नए अपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय न्याय संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की जानकारी एवं इस ऐप की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस ऐप में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम-1957, रेल अधिनियम-1989, रेलवे सुरक्षा बल नियम -1987 एवं रेलवे संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्ज़ा) अधिनियम-1966 के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल / शरद चंद्र बाजपेयी / राजेश

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