RAJASTHAN

नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा

आरोपी प्रधान पुत्र

अजमेर, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 1 ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 48 हजार का जुर्माना लगाया है। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है।

पॉक्सो कोर्ट 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने सरवाड़ थाने में शिकायत दी थी। 11 मार्च 2023 को धूलंडी के दूसरे दिन मुश्किल नाबालिग अचानक गायब हो गई। जिसकी तलाश की गई उसका कुछ पता नहीं चला। गांव के लोगों ने बताया कि प्रधान नाम का व्यक्ति उसे लेकर गया है। शक के आधार पर सरवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। सरवाड़ थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश की थी। नाबालिग को एक होटल से दस्तयाब किया गया था। 161 और 164 के बयान करवाए गए। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसके गांव में आता-जाता था। मोबाइल पर उससे बातचीत होती रहती थी। धुलंडी के दूसरे दिन आरोपी ने रात्रि में घर के बाहर बुलाया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। जहां अलग-अलग होटल में उसके साथ रेप किया। जहां पीड़िता के साथ डीएनए-एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी।

गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट 1 में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने डीएनए-एफएसएल रिपोर्ट की में पुष्टि होने पर आरोपी प्रधान पुत्र को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 48 हजार का आर्थिक दंड जुर्माना लगाया। पीड़िता को 6 लाख पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दिलवाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 13 वर्ष के कम आयु की बालिका के साथ आरोपी उसके माता-पिता के बिना सहमति के बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। इसे देखते हुए अपराधी के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

(Udaipur Kiran) / रोहित

Most Popular

To Top