जालौन, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । डकैती की योजना बनाने के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने आरोपित दारा सिंह को दोषी पाते हुए चार साल पांच माह की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि एट थाना पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के कोंच मार्ग पर कुछ अज्ञात लोग लूट की योजना बना रहे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को देख कर लूट की योजना बना रहे दारा सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं मौके से कुछ अज्ञात लाेग भाग निकले। पुलिस ने दारा सिंह के पास से लूट की योजना में शामिल औजार सहित अवैध असलहा बरामद करते हुए उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जहां गुरुवार को डकैती कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दारा सिंह को कोर्ट ने दाेषी करार दिया। इस मामले में डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने दोषी काे चार साल पांच माह की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा / मोहित वर्मा / दिलीप शुक्ला