जबलपुर, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा की गई शिक्षकों की भर्ती से जुडे मामले में हाईस्कूल शिक्षकों के रिकॉर्ड पेश करने आदेश दिये है। यह आदेश हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर दिए गए है।
हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि NCTE के नियमों के विपरीत जाकर नियुक्ति की गई है। स्नातकोत्तर (PG) में 45 से 50 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दे दी गई है। मप्र शिक्षक भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को याचिका में चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक / राजू विश्वकर्मा