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मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर उप्र सरकार को नोटिस

Supreme Court.

नई दिल्ली, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।

अब्बास अंसारी यूपी से विधायक हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। अब्बास पर चित्रकूट जेल से फोन के जरिये लोगों को धमका कर वसूली का आरोप है। आरोप है कि चित्रकूट जेल में बंद अब्बास से जब उसकी पत्नी मिलने जाती थी तो उसका फोन लेकर वो लोगों को धमकाता था।

इस मामले में यूपी पुलिस ने फरवरी, 2023 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कहा गया है कि अब्बास अंसारी की पत्नी बिना प्रक्रिया का पालन किए जेल में उससे मिलती थी। एफआईआर में अब्बास की पत्नी के ड्राइवर पर आरोप है कि वो जेल अधिकारियों की मिलीभगत से अब्बास को जेल से भगाकर ले जाने की योजना बना रहा था।

अब्बास की जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 मई को खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अब्बास की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वो विधानसभा के सदस्य हैं और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बावजूद उनकी पत्नी नियमों का धता बताकर जेल में निर्बाध तरीके से उनसे मिलती रहीं।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) पाश / सुनीत निगम

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