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गर्भ रखना या गर्भपात कराना महिला का अपना निर्णय : हाईकोर्ट

Allahabad High court

-15 वर्षीय लड़की के 32 सप्ताह के गर्भ को हाईकोर्ट ने जारी रखने की अनुमति दी

प्रयागराज, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता 15 वर्षीय गर्भवती के मामले पर विचार करते हुए कहा है कि यह महिला का अपना निर्णय है कि वह गर्भावस्था जारी रखना चाहती है या गर्भपात कराना चाहती है।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने पीड़िता और उसके माता-पिता से परामर्श के बाद 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने से जुड़े जोखिमों पर विचार कर गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति दी है।

कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि एक महिला का यह निर्णय कि उसे अपनी गर्भावस्था को समाप्त करना है या नहीं, किसी और को नहीं बल्कि उसे ही लेना है। यह मुख्य रूप से शारीरिक स्वायत्तता के व्यापक रूप से स्वीकृत विचार पर आधारित है। यहां महिला की सहमति सर्वोच्च है।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा, “भले ही वह गर्भधारण करने और बच्चे को गोद देने का फैसला करती है लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह काम यथासंभव निजी तौर पर किया जाए और यह भी सुनिश्चित करे कि बच्चा, इस देश का नागरिक होने के नाते, संविधान में निहित मौलिक अधिकारों से वंचित न हो। इसलिए, यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि गोद लेने की प्रक्रिया भी कुशल तरीके से की जाए और ’बच्चे के सर्वोत्तम हित’ के सिद्धांत का पालन किया जाए।“

याचिकाकर्ता, उम्र 15 वर्ष (हाईस्कूल मार्कशीट अनुसार), अपने मामा के घर में रह रही थी। जिन्होंने धारा 363 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीड़िता लड़की को एक आदमी बहला फुसलाकर ले गया था। याचिकाकर्ता के ठीक होने पर, आरोपित के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के तहत भी आरोप लगाए गए।

इसके बाद, पता चला कि बरामदगी के समय याचिकाकर्ता 29 सप्ताह की गर्भवती थी। डॉक्टरों की तीन अलग-अलग टीमों द्वारा याचिकाकर्ता की तीन मेडिकल जांच के बाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालांकि गर्भावस्था जारी रहने से पीड़िता की शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन इस स्तर पर गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (मेडिकल टर्मिनेशन) पीड़िता के जीवन को किसी भी तरह के खतरे के बिना सम्भव नहीं है। न्यायालय द्वारा पूछे गए एक स्पष्ट प्रश्न पर, यह कहा गया कि जोखिम के बावजूद, पीड़िता के माता-पिता गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमति दे रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें गर्भावस्था के बाद के चरणों में चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई थी, न्यायालय ने याचिकाकर्ता और उसके रिश्तेदारों को 32 सप्ताह में गर्भावस्था को समाप्त करने से जुड़े जोखिमों के बारे में परामर्श दिया। अंततः, याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता गर्भावस्था को जारी रखने के लिए सहमत हो गए।

याची और उसके रिश्तेदारों को जब यह समझाया गया कि याचिकाकर्ता के जीवन को खतरा है और गर्भवती होने की क्षमता खोने के कारण भविष्य में जोखिम हो सकता है, तो उन्होंने उक्त गर्भावस्था को समाप्त करने के बजाय बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुना। लड़की और उसकी माँ दोनों की राय थी कि वे प्रसव के बाद बच्चे को गोद देना चाहेंगी।

न्यायालय ने राज्य सरकार को बच्चे के जन्म से सम्बंधित सभी खर्च वहन करने का निर्देश दिया, जिसमें परिवार और पीड़िता की यात्रा और रहने का खर्च भी शामिल है। इसके अलावा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के निदेशक को जन्म लेने वाले बच्चे को गोद लेने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किया है।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / दिलीप शुक्ला

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