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केजरीवाल को राहत, तिहाड़ में अपने वकील से हफ्ते में दो अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत

Delhi High Court.

नई दिल्ली, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अपने वकील से हफ्ते में दो अतिरिक्त मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत दी जाती है।

कोर्ट ने 18 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने 8 जुलाई को केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने वकीलों के साथ हफ्ते में दो और अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत मांगी थी।

अभी तक केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ दो बार अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते थे। केजरीवाल का कहना था कि वो 30 से ज्यादा मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसलिए उन मुकदमों के बारे में चर्चा करने के लिए इन मुलाकातों की संख्या बढ़ाये जाने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति दिए जाने की मांग खारिज कर दी थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया था। केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिका में कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ देशभर में कई मुकदमे दायर किए गए हैं। इन मुकदमों की तैयारी के लिए उन्हें वकील के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी है, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी।

उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) पाश / दधिबल यादव

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