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गैंग लीडर सहित सात गैंगस्टरों को आठ-आठ वर्ष का कारावास

अदालत

– अदालत ने प्रत्येक पर लगाया पांच हजार का अर्थदंड

हमीरपुर, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । सात साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने गैंगलीडर सहित सात दोषियों को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मझगवां थानाध्यक्ष विष्णु कुमार मिश्रा ने 18 मार्च 2015 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगलीडर सहित आठ गैंगस्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि सरगांव निवासी गैंगलीडर मुनीम सिंह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिसके खिलाफ हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। जो अपना सुसंगठित गिरोह बनाकर हत्या, बलवा, मारपीट कर धन उगाही करते है। जिसके गैंग के सक्रिय सदस्य शत्रुघन सिंह, राघवेंद्र सिंह, त्रिलोक सिंह, धर्म सिंह, अमर सिंह, जितवार व हंसराज हैं। जो समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं। जनता में इनका भय व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। जिनके खिलाफ हत्या, बलवा, मारपीट, चोरी, आर्म्स एक्ट व धन उगाही के कई मामले दर्ज हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गैंगलीडर मुनीम सिंह सहित सात दोषियों शत्रुघन सिंह, त्रिलोक सिंह, धर्म सिंह, अमर सिंह, जितवार व हंसराज को सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी राघवेंद्र सिंह की मुकदमा दौरान मौत हो गई थी।

(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा / राजेश

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