प्रयागराज, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील के एसडीएम को बृहस्पतिवार को हाजिर होने का निर्देश दिया है। पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए भटक रही इमामन खातून की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यह आदेश दिया है।
याची के पति एक सरकारी कर्मचारी थे। वह 31 दिसम्बर 2014 को सेवानिवृत्त हो गए। याची सरकारी कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। पति की मौत के बाद उसने पारिवारिक पेंशन की मांग की। याची को पारिवारिक पेंशन और पति की सेवानिवृत्ति के कुछ बकाया का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर यह याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने 16 जुलाई को एसडीएम से याचिका पर जवाब मांगा था। एसडीएम द्वारा जवाब दाखिल किया गया। कोर्ट ने कहा कि एसडीएम ने जो जवाब दिए हैं, वह जले पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं है। कहा कि ऐसा लग रहा है कि एसडीएम को आज तक याचिका की प्रति ही नहीं मिली है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि याचिका की कॉपी एसडीएम को दी जाय और एसडीएम 25 जुलाई को दोपहर दो बजे कोर्ट में उपस्थित हों, ताकि उन्हें याचिका की प्रति व्यक्तिगत रूप से दी जाए और सही जवाब दाखिल कर सकें।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / मोहित वर्मा