-बुधवार के बाजार की मांग में जनहित याचिका खारिज
प्रयागराज, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर में साप्ताहिक बुधवार को बाजार लगाने की अनुमति देने का निर्देश जारी करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका परिषद ने बुधवार की जगह रविवार को प्रदर्शनी मैदान में साप्ताहिक बाजार लगाने का इंतजाम कर दिया है। इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने परवेज अख्तर की जनहित याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि हर बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगती थी। जिसे बंद कर दिया गया है जो सही नहीं है। नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता ने बताया कि 20 मार्च 24 को अधिशासी अधिकारी ने साप्ताहिक बाजार को बुधवार के बजाय रविवार को लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए 250 वेंडरों ने पंजीकरण करा लिया है और 500 ने हलफनामा दाखिल किया है। रविवार को बाजार लग रही है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / राजेश