राजगढ़, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । ब्यावरा पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा की कोर्ट ने लाठी-फर्सी व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले करने के मामले में पांच आरोपितों को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक दिनेश साहू ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि 9 अक्टूबर 2022 को ग्राम रामपुरिया निवासी दीपक पुत्र ओमप्रकाश दांगी ने शिकायत दर्ज की,पुराने विवाद को लेकर ढ़कोरा गांव के कोमल (50)पुत्र अमरसिंह दांगी, दीपक(22)पुत्र कोमलसिंह दांगी, प्रदीप(19)पुत्र कोमलसिंह दांगी, सुरेश (25)पुत्र रामेश्वर दांगी, सोमनाथ (22)पुत्र रामेश्वर दांगी और रामेश्वर (45)पुत्र अमरसिंह दांगी ने गालियां देते हुए लाठी-फर्सी व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ओमप्रकाश दांगी और मांगीलाल दांगी को गंभीर चोटें लगी साथ ही शांतिबाई, रामकन्या, राधा और पूजा को चोटें लगी। शहर ब्यावरा थाना पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 307, 506, 147, 148, 149, 325 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित कोमलसिंह दांगी, दीपक दांगी, प्रदीप दांगी, सुरेश दांगी, रामेश्वर दांगी को पांच-पांस साल का सश्रम कारावास और आठ-आठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है,जिसमें आरोपित सोमनाथ दांगी की मौत हो गई है।
(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक / राजू विश्वकर्मा