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सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट की फाइल फोटो

रांची, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को प्रेम प्रसंग में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी सुखराम होरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जांच में आरोपित सुखराम होरो का डीएनए मैच किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाया था। कोर्ट ने ट्रायल फेस कर रहे अन्य तीन आरोपित राहुल होरो, रौशन होरो और पवन होरो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था। यह मामला 23 जुलाई, 2022 का है। मामले में 15 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। लापुंग थाना क्षेत्र के जमाकेल गांव के पास झाड़ी में नाबालिग लड़की का शव मिला था। मामले को लेकर एक नाबालिग सहित पांच आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुआ था।

नाबालिग का मामला जेजे बोर्ड में चल रहा है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि नाबालिग (मृतका) और नाबालिग आरोपित दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। घटना के तीन माह पूर्व प्रेमिका ने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया था। फोन पर बात करना भी बंद कर दी थी। इसे लेकर नाबालिग आरोपित ने बदला लेने की ठानी और 23 जुलाई, 2022 को चार दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। पहचान छुपाने के लिए लड़की के चेहरे को पत्थर से कूच दिया गया था।

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / चन्द्र प्रकाश सिंह

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