कानपुर, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यह जानकारी बुधवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदको द्वारा आनलाईन किये गये आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नामित सत्यापनकर्ता अधिकारी एवं कर्मचारी का दायित्व होगा। योजना का लाभ ऐसे परिवार के सदस्य को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे है और परिवार के मुख्य कमाऊ मुख्यिा (महिला या पुरूष) की (मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम) की मृत्यु हो जाने पर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह अनिवार्य है कि उस गरीब परिवार की वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपए होनी चाहिए और गरीब परिवार (परिवार शब्द से अभिप्राय पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता) के लिए एक मुश्त आर्थिक सहायता के रूप में 30,000 रुपए प्रदान की जाएगी।
इस इस योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदक समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट http://nfbs.upsdc.gov.in लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य जानकारी हेतु कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद कानपुर नगर, विकास भवन में सम्पर्क किया जा सकता है।
(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल / मोहित वर्मा