शिवपुरी, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । शिवपुरी जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने मंगलवार को एक हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को साक्ष्य न मिलने पर बरी किया गया है। मामले में युवक ने दहेज के लालच में अपनी ही पत्नी पर केरोसिन डालकर उसकी आग लगाकर हत्या कर दी थी। मामले में पीडि़त पक्ष से पैरवी शासकीय एजीपी मनोज रघुवंशी ने की।
अभियोजन के मुताबिक बैराड़ के ग्राम खौंदा में 5 अगस्त 2020 को आदेश रावत ने दहेज न मिलने पर अपने पिता रम्मा रावत व मां मुन्नी के साथ मिलकर पत्नी वंदना पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी थी। घटना में वंदना को गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां उसने 23 सितंबर 2020 को दम तोड़ दिया। पुलिस ने पहले तो इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया और बाद में हत्या का केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। पूरे मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश को उसकी पत्नी वंदना की हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास व 7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि मां मुन्नी व पिता रम्मा को ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण बरी किया है
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा तोमर