अजमेर, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । अजमेर जिले की पॉक्सो कोर्ट-2 ने मंगलवार को एक अहम फैसला देते हुए 17 साल की नाबालिग से रेप के आरोपित रिश्ते में भाई को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।
पॉक्सो कोर्ट 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 2 मार्च 2023 को गंज थाने में 17 साल की पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया था, जहां रेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 22 मार्च 2023 को अहमदाबाद से पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
शेखावत ने बताया कि मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट 2 में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता के रिश्ते में लगने वाले भाई को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।
(Udaipur Kiran) / रोहित