HEADLINES

सगे भाई की हत्या में छह वर्ष की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट मोहम्मद फिरोज की अदालत ने मंगलवार को छह वर्ष पहले सगे भाई की हत्या मामले में दूसरे भाई को छह वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है।

जानकारी हो कि थाना कटघर क्षेत्र में होली मैदान निवासी रवि सिंह ने आठ नवम्बर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि दीवाली की रात मेरे दोनों चाचा राजू और संजू शराब पी रहे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान संजू के सिर पर राजू ने डंडा मार दिया। सुबह परिजन उठे तो संजू की मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपित राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपित राजू के खिलाफ रवि सिंह के साथ-साथ परिवार के अन्य लोगों ने भी अपने बयान दर्ज कराए। अदालत ने मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित राजू को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल / शरद चंद्र बाजपेयी / दिलीप शुक्ला

Most Popular

To Top