अररिया, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अररिया अजय कुमार ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या कर देने के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपित को ताउम्र कारावास और साक्ष्य मिटाने वाली उनकी मां को चार वर्षों की सजा सुनाई है। साथ ही दुष्कर्म के साथ हत्या के दोषी को भादवि की धारा 302, 376 में पचास – पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम की अदायगी नहीं करने पर दोषी को तीन महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश अपने न्यायायिक निर्णय में दिया।
साक्ष्य मिटाने के दोषी मां को बीस हजार रुपये की आर्थिक सजा मुकककर किया।जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर एक महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया।न्यायालय ने विक्टिम्स कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत मृतक पीड़ित के परिवार को सात लाख रुपये के भुगतान का निर्णय अपने फैसले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देशित किया।
न्यायालय ने सजा विशेष पॉक्सो वाद संख्या 40/2023 के तहत सुनाई, जो कि अररिया थाना में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है।सजा पाने वाला दोषी जिला के कोचगामा वार्ड नं-05 नयाटोला निवासी 20 वर्षीय अमित ऋषिदेव पिता – छोटे लाल ऋषिदेव और उनकी मां 58 वर्षीया तालिया देवी है।
मुकदमे के सूचना देने वाली पीड़िता की मां हैं, जिन्होंने 26 मई 2023 को अपने पांच साल की नाबालिग खून से लथपथ पुत्री के शव के सामने बयान दिया था और प्राथिमिकी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई थी।
सुचिका की और से दर्ज कराई गई प्राथिमिकी में बताया गया था कि वह अपने पड़ोस में भोज खाने गई हुई थीलेकिन वहां जाने से पहले अपने गूंगे पुत्र सूरज, सात वर्षीय पुत्र इंदर और पीड़िता को बरामदे पर सुला कर गई थी।वापस लौटने पर दोनों पुत्र तो अपने स्थान पर मिले परंतु पुत्री नहीं मिली। तब सुबह खोजना शुरू किया। काफी खोजबीन करने के बाद नदी के किनारे पश्चिम दिशा की ओर उनकी पुत्री का कपड़ा बरामद हुआ और आगे जाने के बाद देखा कि उनकी पुत्री का सर जमीन में गड़ा हुआ था और पूरा शरीर खून से लथपथ था।जिसे देखकर स्पष्ट तौर पर उनके साथ दुष्कर्म होने का अहसास हो रहा था।केस के अनुसंधान कर्ता शिल्पा कुमारी ने घटना के साजिशकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिसके बाद ही पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका ।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर / चंदा कुमारी