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ओम बिरला की बेटी अंजलि के खिलाफ हटाए जाएं आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का एक्स और गूगल को निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर शेयर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने एक्स (ट्विटर) और गूगल को निर्देश दिया कि वो अंजलि के खिलाफ डाली गई पोस्ट को अगले आदेश तक ब्लॉक करें।

अंजलि ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के चलते पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे झूठे और मानहानि वाले हैं।

गौरतलब है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ये कहा गया है कि अंजलि पेशे से मॉडल थीं और पहले ही प्रयास में अपने पिता के प्रभाव के चलते यूपीएसी की परीक्षा पास कर ली। अंजलि ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे ये पोस्ट एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं। ऐसा उनके पिता की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है।

याचिका में अंजलि ने एक्स (ट्विटर), गूगल और जॉन डोए को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में ऐसी पोस्ट को हटाने की मांग की गई है। याचिका में अंजलि ने 16 ट्विटर हैंडल का जिक्र किया है, जिनसे पोस्ट हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में यूट्यूबर ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट का भी जिक्र किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया के दावों से अलग अंजलि आईएएस नहीं बल्कि एक आईआरपीएस अफसर हैं। उन्होंने 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और अप्रैल 2021 में आईआरपीएस ज्वाइन किया था। 2023 में उन्होंने अपनी अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव / पवन कुमार श्रीवास्तव

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