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नेशनल हेराल्ड केसः सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी को लिखित दलीलें दाखिल करने के निर्देश

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वामी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को इस मामले के आरोपितों राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दूसरे आरोपितों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 11 फरवरी 2021 को कहा था कि नेशनल हेराल्ड मामले में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के क्रॉस-एग्जामिनेशन के बाद ही उनकी दस्तावेजों और गवाहों को समन जारी करने के लिए दायर याचिका पर विचार किया जाएगा। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को स्वामी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को समन जारी करने की मांग की थी। स्वामी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल संजीव एस. कलगावनार, लैंड एंड डेवलपमेंट अफसर रजनीश कुमार झा, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर साकेत सिंह और कांग्रेस के एक नेता को समन जारी किया जाए।

स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है। जिन दस्तावेजों की स्वामी मांग कर रहे हैं, वह कांग्रेस पार्टी और एजेएल के गोपनीय दस्तावेज हैं। यह दस्तावेज स्वामी को नहीं दिए जाने चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा / आकाश कुमार राय

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