रांची, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को उनकी याचिका में डिफेक्ट दूर करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह में डिफेक्ट दूर नहीं किया गया तो सरकार की याचिका स्वयं खारिज हो जाएगी। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी।
(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना / चन्द्र प्रकाश सिंह