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भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार

हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की ओर से नई दिल्ली से चुनी गई भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सोमनाथ भारती से कहा कि आपकी याचिका में काफी गलतियां हैं। आप इसमें सुधार करें, तब हम सुनवाई करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

हालिया लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को हराकर जीत दर्ज की थी। सोमनाथ भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद बीएसपी के टिकट पर खड़े थे। याचिका में कहा गया है कि राजकुमार आनंद को बीजेपी ने खड़ा करवाया था, ताकि याचिकाकर्ता का वोट काटा जा सके। याचिका में कहा गया है कि राजकुमार आनंद पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक सोमनाथ भारती के प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

याचिका में बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दिन बांसुरी स्वराज के बूथ एजेंटों के पास उनकी फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने चुनाव के दौरान पैसे, साड़ियां और सूट-सलवार मतदाताओं को बांटे। इसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया लेकिन बांसुरी स्वराज की ओर से मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला जारी रहा।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम / दधिबल यादव

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