जौनपुर, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को सुजानगंज थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व शराब पीने के विवाद को लेकर हत्या करने के चार आरोपिताें को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
वादी परवेज अहमद ने सुजानगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि सात मार्च 2023 को शाम चार बजे उसके गांव डालूपुर थाना सुजानगंज में उसके गांव के शनि सिंह उर्फ रजनीश, तूफानी, रजनीश उर्फ नन्हका भैया एवं सुजीत उसके घर के सामने खड़ी उसकी बोलेरो के बोनट पर बैठकर शराब पी रहे थे। उसके घर की महिलाओं की तरफ देखकर अश्लील हरकत कर रहे थे। विरोध करने पर उसके चाचा जमालुद्दीन को लात, मुक्का एवं लाठी, डंडे से मारा। धमकी दिया कि अभी फिर आते हैं। शाम 7:30 बजे पूरी तैयारी के साथ आरोपित गण आए और सुजीत एवं तूफानी अपने हाथ में पिस्तौल और अन्य लोग लाठी डंडे से लैस होकर हमला कर दिया। वादी के पिता कमाल हुसैन के सिर पर लोहे की राड से मारकर मरणासन्न कर दिया जबकि उसकी माता मेहरुन्निसा, सरफराज, सितारा एवं नौ वर्षीय भांजी सनाया को मारकर घायल कर दिया। दौरान इलाज 09 मार्च 2023 को पिता कमाल हुसैन की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपित शनि उर्फ रजनीश, तूफानी, सुजीत ,रजनीश सिंह उर्फ नन्हका भैया को हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव / दीपक वरुण / प्रभात मिश्रा