नई दिल्ली, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी से जुड़े मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ मुकदमे में गवाह तेजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को करने का आदेश दिया।
कोर्ट को बताया गया कि आज ही गवाह तेजेंद्र सिंह की मां जसपाल कौर का भी बयान दर्ज होना था लेकिन उनकी उम्र 90 वर्ष है और वो याददाश्त खत्म होने समेत कई बीमारियों के जूझ रही हैं। गवाह तेजेंद्र सिंह ने कोर्ट से कहा कि उनकी मां की उम्र और बीमारी को देखते हुए उनका नाम गवाहों की सूची से हटा दिया जाए। कोर्ट ने तेजेंद्र सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनकी मां जसपाल कौर का नाम गवाहों की सूची से हटा दिया। कोर्ट ने 7 अगस्त को इस मामले के दो गवाह कंवलजीत कौर और बलविंदर कौर धालीवाल के बयान दर्ज करने का आदेश दिया।
इसके पहले 11 जनवरी को गवाह हरजीत कौर के बयान दर्ज किए गए थे। 7 दिसंबर, 2023 को दो गवाहों तिलक राज नरुला और इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे। 9 नवंबर, 2023 को गवाह मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए। अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा कि मैंनें लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था। कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2023 को दो गवाहों के बयान दर्ज किए थे।
कोर्ट ने 23 अगस्त, 2023 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395 ,436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सज्जन कुमार इस केस में हिरासत में नहीं हैं, सज्जन कुमार इस मामले में जमानत पर हैं।
यह मामला जनकपुरी का है, जहां सिख दंगा के दौरान दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की 1 नवंबर, 1984 को हत्या हुई थी। विकासपुरी पुलिस स्टेशन इलाके में गुरुचरण सिंह को जला दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। दोनों मामलों में 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है।
(Udaipur Kiran) / संजय
(Udaipur Kiran) पाश / सुनीत निगम