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कनिष्ठ लेखाकार भर्ती के विवादित उत्तर कुंजी को लेकर मांगा जवाब

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 की विवादित उत्तर कुंजी से जुडे मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्ण कुमार सैनी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 20 जून, 2023 को कनिष्ठ लेखाकार के 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार के 196 पदों पर भर्ती निकाली। जिसकी लिखित परीक्षा गत 11 फरवरी को आयोजित की गई। याचिका में कहा गया कि बोर्ड की ओर से जारी अंतिम उत्तर कुंजी में कुछ सवालों के जवाब डिलीट कर दिए गए और कुछ प्रश्नों के उत्तर बदल दिए। याचिकाकर्ता की ओर से बोर्ड और विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त पुस्तकें पेश कर कहा गया कि उसकी ओर से बताए जवाब सही हैं, लेकिन बोर्ड की ओर से गलत तरीके से प्रश्न डिलीट करने और उत्तर बदलने के चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गया। इसके अलावा बोर्ड ने विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की। ऐसे में विवादित प्रश्नों को शामिल कर प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और विशेषज्ञ कमेटी के जरिए नए सिरे से विवादित प्रश्नों की जांच कर नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

(Udaipur Kiran)

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