नई दिल्ली, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से मिली छूट की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए अटार्नी जनरल को इस मामले में सहयोग करने को कहा है।
महिला ने इस केस में पश्चिम बंगाल पुलिस को जांच का निर्देश देने की मांग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से छूट को लेकर दिशानिर्देश तय करें। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ये स्पष्ट करें कि क्या यौन उत्पीड़न के मामले में ऐसी छूट दी जा सकती है। इसको लेकर साफ दिशा-निर्देश होने चाहिए ताकि ऐसे पीड़ितों के साथ नाइंसाफी न हो।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव / सुनीत निगम