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नाबालिग को अगवा करने के दोषी को सात वर्ष का कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नाबालिग को अगवा करने के एक दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना पचोखरा के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी को 8 मई 2020 को एक युवक बहलाकर भगा ले गया था। किशोरी की मां ने गौरव पुत्र दिलीप कुमार निवासी बुर्ज अतिवल थाना बरहन जनपद आगरा तथा उसके परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद में किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने गौरव के खिलाफ न्यायालय में पॉक्सो सहित कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने गौरव को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़ / शरद चंद्र बाजपेयी / दिलीप शुक्ला

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