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फार्मास्युटिकल कम्पनी के खिलाफ एक ही तरह के दूसरे रेफरेंस पर श्रम अदालत की कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-विपक्षी श्रमिक को नोटिस, कोर्ट ने छह हफ्ते में मांगा जवाब

प्रयागराज, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फार्मास्युटिकल कम्पनी मेसर्स सनोफी इंडिया लिमिटेड के औद्योगिक विवाद को लेकर श्रम अदालत में एक रिफरेंस विचाराधीन रहते उन्हीं बिंदुओं व राहत को लेकर दोबारा भेजे गये रेफरेंस के तहत श्रम अदालत प्रयागराज में चल रही केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने विपक्षी संख्या पांच जसमीत सिंह श्रमिक को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सी के राय ने कम्पनी के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।

इनका कहना था कि इससे पहले भी सरकार ने रेफरेंस संदर्भित किया है और उसी के समान दोबारा रेफरेंस भेजने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। इसलिए 2 जनवरी 24 को भेजा गया रेफरेंस रद्द किया जाय। यह सी पी सी की धारा 10 के तहत प्रांगन्याय (रेस्जुडीकेटा) से बाधित है। हालांकि विपक्षी वकील ने इसका विरोध किया और कहा औद्योगिक विवाद में सी पी सी के उपबंध लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और जवाब मांगा है।

(Udaipur Kiran) /आर.एन

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / दिलीप शुक्ला

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