अनूपपुर 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । महिला पुलिस थाना अनूपपुर में 28 वर्षीय महिला ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई, जहां शिकायत पर पुलिस ने 17 जुलाई को चंद्रभान नामदेव पुत्र राधिका नामदेव निवासी वार्ड 10 पिपरिया के खिलाफ धारा 366, 376 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। इसके पूर्व भी महिला की जेठानी ने भी 3 जून को चंद्रभान के खिलाफ मारपीट एवं छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा धारा 354, 294, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार फरियादिया ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत लेकर महिला थाना अनूपपुर में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवॉर को सूचना दिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक स्वयं पूरे मामले से अवगत होते हुए कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिए।
महिला थाना प्रभारी विरेन्द्र तिवारी ने बताया कि फरियादिया ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 मई 2024 को वह अपने ससुराल में थी, जहां पति से नोंकछोंक हो गई थी। रात लगभग 1 बजे चन्द्रभान नामदेव ने उसे फोन कर बोला की तुम्हारे माता-पिता लेने आये, जिसके बाद मै उसके साथ चली गई। जहां उसने दुल्हा तालाब के पास मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया और वहां से भाग गया। जिसके बाद मै अपने मायके आ गई और लोक लज्जा के कारण घटना के संबंध में किसी को नही बताया। 28 जून को जब मै अपने ससुराल वापस आई तो चंन्द्रभान नामदेव मेरे मायके में मेरी भाई-बहन को फोन लगाकर मेरे ससुराल वालो के बारे में झूठी शिकायत करने लगा, जिससे मेरे ससुराल व मायके में विवाद की स्थिति बनने लगी, जिससे परेशान होकर मेरे साथ जबरन किए गए दुष्कर्म की शिकायत करने पहुंची हॅू। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चन्द्रभान नामदेव के खिलाफ मामला दर्ज लिया है।
फरियादी की जेठानी ने पूर्व भी छेड़छाड की दर्ज कराई थी शिकायत
दुष्कर्म पीडित महिला की जेठानी ने भी पूर्व में 3 जून 2024 को चन्द्रभान नामदेव पर मारपीट एवं छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत कोतवाली अनूपपुर में दर्ज करवाई गई थी। जेठानी ने आरोप लगाया गया था कि चन्द्रभान नामदेव द्वारा उसे रास्ते में रोकर उसकी देवरानी को घर से जबरन बाहर निकाल देने एवं उसे रखने की बात कहते हुए उससे अपशब्दो का प्रयोग करते हुए मारपीट कर छोड़छाड़ किया। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी चन्द्रभान नामदेव के खिलाफ धारा 354, 294, 506 के तहत मामला दर्ज हैं।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला / राजू विश्वकर्मा