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हाई कोर्ट का आदेश : शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पुलिस मामलों की केस डायरी सौंपे सरकार

Shubhendu vs Court

कोलकाता, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 26 पुलिस मामलों की केस डायरी अगले महीने तक अदालत में सौंपने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य पुलिस को आठ अगस्त तक इन केस डायरी को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने अधिकारी के खिलाफ किसी भी कठोर पुलिस कार्रवाई, जिसमें गिरफ्तारी शामिल है, के खिलाफ पहले से दिए गए संरक्षण को भी बरकरार रखा। यह संरक्षण पहले एकल-न्यायाधीश पीठ के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा द्वारा दिया गया था, जिन्हें हाल ही में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

न्यायमूर्ति मंथा ने पहले पुलिस के कठोर कार्यों के खिलाफ अधिकारी को सभी 26 मामलों में संरक्षण प्रदान किया था। यह संरक्षण अधिकारी द्वारा दायर अपील के आधार पर दिया गया था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ ये मामले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए दर्ज किए गए थे। न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी निर्देश दिया था कि राज्य पुलिस को शुभेंदु के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज करने के लिए अदालत से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

कठोर कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हुए, न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी कहा था कि चूंकि अधिकारी जनता द्वारा चुने गए विपक्ष के नेता हैं, उनके निर्वाचकों के प्रति उनके कर्तव्यों में इस तरह के मामलों के माध्यम से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर / गंगा राम

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