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दहेज हत्या में आरोपित पति को दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

दहेज हत्या में आरोपित पति को दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

मुरादाबाद, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर जिला जज की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उत्तराखंड के नैनीताल जनपद विजयपुर निवासी सरोज पत्नी सूरज सिंह ने भगतपुर थाने में 15 नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसने अपनी बेटी शीतल की शादी भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव निवाड़खास निवासी कपिल के साथ दो फरवरी 2020 की थी। शादी में दिए गए दहेज से शीतल का पति और सुसराल वाले खुश नहीं थे। वह आए दिन शीतल को ताने देते और उसके साथ मारपीट करते थे। इसकी शिकायत शीतल ने कई बार मायके में की थी। कपिल को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन सुसराल वाले नहीं माने। उनकी मांग थी कि दहेज में बाइक और फ्रिज चाहिए। 15 नवंबर दोपहर पति और उसके घर वालों ने मिलकर शीतल की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश फंदे से लटका दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने अदालत में पेश हो कर बयान दर्ज कराए। जिन्होंने घटना की जानकारी अदालत को दी। न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित पति को हत्या का दोषी पाया और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल / दीपक वरुण / मोहित वर्मा

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