जबलपुर, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मप्र लोक सेवा आयोग को फटकार लगाते हुए 50हजार की कास्ट लगाई है। जस्टिस राजमोहन सिंह और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की डबल बेंच ने 13 फ़ीसदी होल्ड रिजल्ट को लेकर कड़े कदम उठाते हुए आयोग को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के अंदर सूची जारी करें। इसके साथ ही 4 अप्रैल को जारी किए गए ऑर्डर में 13 फीसदी होल्ड रिजल्ट की बात सार्वजनिक करने की थी परंतु इसका पालन नहीं हुआ जिसको लेकर 50हजार की कास्ट लगाई है।
वर्ष 2019 के उम्मीदवार प्रज्ञा शर्मा, मनु सिरोठिया, प्रियंका तिवारी, मोना मिश्रा, आशीष कुमार जैन ने याचिका लगाई हुई है। इस याचिका में उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें 13 फीसदी रिजल्ट नहीं बताया गया है जबकि इसको लेकर 4 अप्रैल को ही हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मध्य प्रदेश शासन और मप्र लोक सेवा आयोग को आदेश दिए थे कि होल्ड रिजल्ट की सूची सार्वजनिक करें लेकिन अभी तक इसका कोई भी पालन नहीं हुआ। आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पूर्व में 4 अप्रैल को जारी ऑर्डर कोर्ट के सामने रख दिया । जिस पर जस्टिस ने जब पूछा तो शासन के पास कोई भी जवाब नहीं था। इस बात को लेकर जस्टिस नाराज हो गए और उन्होंने इस मामले में 50हजार रुपए की कास्ट लगाईं एवं कहा कि इसे शासन संबंधित अधिकारी से वसूल करें जिसके कारण हा कोर्ट के 4 अप्रैल वाले ऑर्डर के पालन में इतनी देरी हुई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन ने ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़कर 27 फ़ीसदी कर दिया था इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में लगाया गया ।
(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक / राजू विश्वकर्मा