जम्मू, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला प्रशासन श्रीनगर ने गुरु बाजार से बडशाह कदल और एम.ए रोड के माध्यम से डलगेट तक पारंपरिक मार्ग से 8वें मुहर्रम जुलूस की अनुमति दे दी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉ. बिलाल मोहि-उद-दीन भट्ट द्वारा दिनांक 14.07.2024 को जारी एक आदेश संख्या डीएमएस/जेयूडी/मुहर्रम/2024/786-793 के अनुसार मुहर्रम की अनुमति देने के बारे में शिया नेताओं के आवेदन पर विचार करने के बाद पारंपरिक मार्गों से जुलूस सरकार ने 8वीं मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देने का फैसला किया है।
आदेश में लिखा है कि जबकि, यादगार-ए-हुसैनी कमेटी से एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें 8वीं मुहर्रम-1446 को गुरु बाजार से बडशाह कदल और एम.ए. रोड, श्रीनगर के माध्यम से डलगेट तक मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी। आदेश में कहा गया है कि हालांकि, इस मामले को टिप्पणियों के लिए इस कार्यालय संख्या डीएमएस/ज्यूड/मुहर्रम/2024/596-597दिनांकः 05-7-2024 के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर के समक्ष उठाया गया था।
आदेश में कहा गया है कि जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर ने संख्या सीएस/45-2024,/48172-74 दिनांकः 14.07.2024 के माध्यम से मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए (यादगार-ए-हुसैनी समिति) के पक्ष में कोई आपत्ति नहीं जताई है। 8वां मुहर्रम-1445 गुरु बाजार से डलगेट तक बडशाह कदल और एम.ए रोड, श्रीनगर तक विभिन्न शर्तों के अधीन, जैसे जुलूस के दौरान कोई भी गतिविधि राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए और किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक/प्रतीक का अनादर नहीं करना चाहिए उत्तेजक नारे/पाठ और/या आतंकी संगठनों की तस्वीरें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिबंधित संगठनों के लोगो वाला कोई झंडा नहीं फहराया जाएगा। आयोजक सभी नियमों और विनियमों का पालन करेंगे और किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो। जुलूस में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की गतिविधियां पूर्णतः कार्यक्रम तक ही सीमित रहें। वे जनहित में स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की इच्छानुसार उनका सहयोग करेंगे।
डीएम के आदेश में यह भी लिखा है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 8वीं मुहर्रम-1446 को 15 जुलाई, 2024 को सुबह 6ः00 बजे से सुबह 8ः00 बजे तक बडशाह कदल और एम.ए रोड, श्रीनगर से होकर गुरु बाजार से डलगेट तक मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए यादगार-ए-हुसैनी कमेटी, कालू मंजिल मोहल्ला गुरु बाजार के पक्ष में अनुमति दी जाती है। व्यापक जनहित में समय सीमा को अंतिम रूप दिया गया है क्योंकि जुलूस मार्ग में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, एम्बुलेंस, छात्रों, कार्यालय कर्मचारियों, सामान्य यात्रियों आदि की आवाजाही शामिल है। विभिन्न प्रमुख शिया संगठनों ने आठवीं मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने के सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का यह जलूस शिया समुदाय के लिए बेहद महत्व रखता है और सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा / बलवान सिंह