नई दिल्ली, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले के आरोपित कृष्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को करने का आदेश दिया।
कृष्णा की जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट ने 6 मई को खारिज कर दी थी। रोहिणी कोर्ट की ओर से जमानत खारिज करने के बाद कृष्णा ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। 27 जुलाई 2023 को रोहिणी कोर्ट ने चार आरोपितों अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्णा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 201, 212 समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। रोहिणी कोर्ट ने तीन आरोपितों दीपक खन्ना, अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी के आरोप तय करने का आदेश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 120 लोगों को गवाह बनाया है। अंकुश खन्ना आरोपित अमित खन्ना का भाई है। आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से घसीटते हुए अंजलि की मौत हुई थी। आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों को बचाने की कोशिश की। इस मामले का सातवां आरोपित अंकुश खन्ना एक और आरोपित अमित खन्ना का भाई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था। अमित, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे।
पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी 2023 को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए थे।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह / प्रभात मिश्रा