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आम रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाने पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमकाथाना जिले की श्रीमाधोपुर नगर पालिका के आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव, स्थानीय कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश रामसिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि श्रीमाधोपुर जिले के आम रास्ते पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने बीते कई सालों ने कब्जा कर रखा है। मानपुरिया फाटक से केशवदास मंदिर तक की यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्थानीय नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित अधिकारियों को लीगल नोटिस भी भेजा गया। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया। याचिका में कहा गया कि अतिक्रमण नहीं हटाने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि वह मौके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / संदीप माथुर

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