Uttrakhand

रविवार को 121 केंद्रों पर होगी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल, प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा

14 जुलाई को 121 केंद्रों पर होगी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल, प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा

– परीक्षा के दौरान तैनात रहेंगे 121 सेक्टर मजिस्ट्रेट, बिना अनुमति नहीं होगी सभा

देहरादून, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । आगामी 14 जुलाई रविवार को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल, प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की लिखित परीक्षा जनपद देहरादून के 121 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी है। परीक्षा को लेकर सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि परीक्षा प्रथम पाली सत्र में प्रातः 10 से 12 बजे तथा द्वितीय पाली अपराह्न दो से चार बजे के मध्य संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर जनपद के 121 परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू रहेगी। परीक्षा केन्द्रों पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों एवं उनके आसपास की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू रहेगी।

देहरादून शहर में 87, विकासनगर में 17 तथा ऋषिकेश में 17 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई जानी है। इसके लिए 121 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। देहरादून शहर के लिए जोनल मजिस्ट्रेट नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृति परमार, विकासनगर के लिए जोनल मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, ऋषिकेश के लिए उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन अथवा उनकी अनुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति (परीक्षार्थियों को छोड़कर) समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे, न जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के आस-पास जनभावना को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना संभव हो। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। भारत एवं राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उपरोक्त प्रतिबंध 14 जुलाई को परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा। किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

(Udaipur Kiran) / कमलेश्वर शरण / वीरेन्द्र सिंह

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